GST 2.0: रोज़मर्रा की चीज़ों पर राहत, लेकिन लक्ज़री और बीड़ी-तंबाकू पर भारी टैक्स—22 सितंबर से नया GST सिस्टम लागू”


22 सितंबर से GST के चार स्लैब से आसान ‘2 + 40%’ संरचना लागू होगी—रोज़मर्रा के आइटम पर टैक्स घटाया गया, लेकिन लक्ज़री और ‘sin goods’ पर भारी टैक्स।

GST 2.0: रोज़मर्रा की चीज़ों पर राहत,

4 सितंबर 2025 को हुई 56वीं GST काउंसिल मीटिंग में देश के अप्रत्यक्ष कर ढांचे (GST) में ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा हुई। अब, सितंबर 22 से पहले से चल रहे चार GST स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को खत्म कर सिर्फ दो मुख्य स्लैब—5% और 18%, और एक नया 40% स्लैब (लक्ज़री व ‘sin’ वस्तुओं के लिए) लागू किया जा रहा है। यह कदम ग्राहकों और उद्योगों दोनों के लिए राहत और सुव्यवस्था लेकर आने वाला है। लेकिन गति पहचान के क्षितिज और विक्रेता मार्जिन के लिहाज से कुछ सेगमेंटों में प्रभाव गहरा रहेगा।

मुख्य परिवर्तन

  • अब चार नहीं, सिर्फ दो मुख्य स्लैब: 5% और 18%—’GST 2.0′ की शुरुआत।
  • 40% स्लैब बनाए गया: उच्च श्रेणी की वस्तुओं जैसे लक्ज़री वाहन, तंबाकू, मनोरंजन गतिविधियों आदि पर लागू।
  • कुछ वस्तुएँ करेगी पूर्ण GST-रहित: UHT दूध, पनीर, रोटी जैसी बुनियादी खाने की वस्तुएं।
  • स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST नहीं—उन पर GST पूरी तरह से हटाया गया।

लागू तिथि

  • 22 सितंबर 2025 से नए GST स्लैब लागू होंगे—हत्या से पहले 4 स्लैब के कानून में से बदलाव।The Times of India

कौन है जीतने वाला, कौन है प्रभावित?

विजेता Positive Impact

  • नागरिकों को रोजाना उपयोग की चीजों पर टैक्स कम मिला—जैसे खाने-पीने की वस्तुएं, personal care, dairy products आदि
  • FMCG सेक्टर को लाभ—HUL, ITC जैसी कंपनियों के स्टॉक्स 7% तक उछले।
  • ऑटोमोबाइल सेक्टर—छोटी कारें, बाइक, ऑटो पार्ट्स पर टैक्स कम होने से मांग बढ़ने की संभावना।
  • रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री—सीमेंट, स्टील आदि पर टैक्स घटने से लागत में राहत।
  • कृषि और विद्यालय सामग्री—कृषि उपकरण, stationery में टैक्स घटने से ग्रामीण/पढ़ाई पर प्रभाव।
  • सब्सिडी और विकास—GDP ग्रोथ में फायदा, नोवो इनफ्लेशन, घरेलू खपत में बढ़ोतरी।

प्रभावित Negative Impact :

  • लक्ज़री और ‘sin goods’—40% उच्च टैक्स से इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं; consumer demand में प्रभाव।
  • राज्य सरकारों के राजस्व पर असर—लगभग ₹48,000 करोड़ कम अनुमानित है, जिससे राज्यों को वित्तीय दबाव हो सकता है।
  • अपराधिक वस्तुओं पर फिलहाल unchanged—जैसे पान मसाला, तंबाकू, bidi; compensation cess पूरा होने तक सेवाओं पर पुराने नियम लागू रहेंगे।

विस्तृत सेक्टर वाइज बदलाव :-

खाद्य और रोज़मर्रा की वस्तुएँ

UHT milk, paneer—GST से मुक्त हुआ। Condensed milk, ghee, सफ़ेद चॉकलेट, हेल्थ-टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप आदि पर GST घटकर 5% हुआ

दूध उत्पाद और डेयरी

Butter, cheese, पोहा, dates, nuts – टैक्स घटकर 5% हुआ।

सौंदर्य और फिटनेस

Salon, yoga, gym, barbershop – टैक्स घटकर 5% हुआ, लेकिन साथ में ITC लागू नहीं।

वाहन और ऑटो पार्ट्स

  • Small cars (पेट्रोल ≤1200cc, डीज़ल ≤1500cc, length ≤4m): GST 18%
  • 3-wheelers, buses, trucks, ambulance: 18%
  • Luxury cars/bikes >350cc: 40%
  • EVs: 5% (जैसा पहले था)
  • Spare parts: 18% uniform rate
  • Tractors <1800cc: 5% (previously 12%)

बीमा और दवाइयाँ

Individual health & life policies पर GST हटाया गया। 33 life-saving/more critical drugs पर tax 0%।

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और गृह उपकरण

TVs, ACs, dishwashers – GST कट कर 18% (previously 28%)। Batteries, renewable energy devices – GST 5% (previously 12/18%)।

कृषि उपकरण, stationery

Agricultural implements – 5% (previously 12%). Education supplies जैसे exercise books, crayons – 5%.


लाभ का आर्थिक असर

  • मंडी में मांग बढ़ेगी: daily essentials सस्ती होने से middle-class consumption बढ़ेगा।
  • GDP में सुधार: economists estimate 100–120 बिंदु बढ़ोतरी।
  • कमर्शियल रिलैक्सेशन: inverted duty structure पर 90% provisional refund की सुविधा। GSTAT appellate tribunal की स्थापना भी प्रस्तावित।

व्यावसायिक प्रतिक्रियाएँ

  • PM मोदी ने Independence Day speech में इस सुधार को ‘next-generation GST reform’ बताया।
  • P. Chidambaram ने इसे स्वागतीय, लेकिन कमीशियल फैसले को “8 साल लेट” बताया।
  • Industry leaders: Automobile, FMCG, Real Estate impacted positively.


FAQs – Frequently Asked Questions

  1. GST 2.0 क्या है?
    → GST के चार स्लैब को दो मुख्य (5%, 18%) + लक्ज़री स्लैब (40%) में बदला गया।
  2. लागत किसकी पर असर पड़ेगा सरल रूप से?
    → रोज़मर्रा की चीज़ें (खाद्य, caution items) और बीमा-दवाइयाँ सस्ती होंगी, जबकि luxury items महंगे।
  3. Rate कब से लागू होंगे?
    → नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू।
  4. Insurance और medicines पर क्या हुआ?
    → Individual health & life insurance—100% GST मुक्त। 33 critical medicines पर भी 0% टैक्स।
  5. कौन से vehicle categories पर GST में बदलाव हुआ?
    → small cars/bikes – 18%, luxury vehicles – 40%, EVs – 5%, 3-wheelers/trucks/buses – 18%.

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